देवघर में हत्या के दोषी को फांसी

हदहदिया पुल के समीप बोरा में सिर कटा अज्ञात पुरुष का धड़ बरामद

 झारखंड में देवघर जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी को आज फांसी की सजा सुनायी:

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) सह विशेष न्यायाधीश साइबर अपराध अशोक कुमार की अदालत ने सेशन ट्रायल नंबर-246 ए/2010 सरकार बनाम सुनील दास मामले की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त सुनील दास उर्फ अजय दास उर्फ सोनू को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को फांसी की सजा के साथ उसपर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। सजायाफ्ता अभियुक्त नगर थाना क्षेत्र के धनगौर बम्पास टाउन का रहने वाला है। उसके विरुद्ध नगर थाना में 10 जुलाई 2010 को तत्कालीन थाना प्रभारी अंजनी कुमार तिवारी के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले का अनुसंधान एसआई इंद्रदेव राम ने किया और आरोप पत्र समर्पित किया था।
हदहदिया पुल के समीप बोरा में सिर कटा अज्ञात पुरुष का धड़ बरामद हुआ था, जिसकी पहचान देवघर के करों थाना क्षेत्र के पिपरा गांव निवासी बासकी दास के रूप में की गई। मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष से 24 लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी और दोष सिद्ध हुआ। अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक शिवाकांत मंडल ने पक्ष रखा जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई। इस मामले में 14 साल संघर्ष के बाद मृतक की पत्नी को न्याय मिला।

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