13 फल एवं सब्जी विक्रेताओं के व्यापारिक परिसर में कचरा पाये जाने पर किया 7000 रुपए का जुर्माना

 

13 फल एवं सब्जी विक्रेताओं के व्यापारिक परिसर में कचरा पाये जाने पर किया 7000 रुपए का जुर्माना

 

जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले किन्नौर आदित्य बिंद्रा ने बताया कि विभाग द्वारा 21 फरवरी 2023 को जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में 21 फल एवं सब्जी विक्रेताओं का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान निरीक्षक चंदू लाल नेगी द्वारा 13 फल एवं सब्जी विक्रेताओं के व्यापारिक परिसर में कचरा पाये जाने पर हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा (नियंत्रण) अधिनियम 1995 के अंतर्गत अनियमित्ताओं के लिए 7000 रुपए का जुर्माना किया गया।

आदित्य बिंद्रा ने बताया कि विभाग द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत अप्रैल, 2022 से जनवरी 2023 तक जिला किन्नौर में 351 निरीक्षण किए गए तथा कुल 13000 रुपये के चालान किए गए। उन्होंने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत जुलाई 2022 में सिंगल यूस प्लास्टिक के बारे में अधिसूचना जारी की गई तथा इसके बारे में व्यापार मण्डल रिकांग पिओ के साथ जागरूकता सेमिनार 22 जुलाई, 2022 को आयोजित किया गया था।

 

भविष्य में भी जारी रहेंगे औचक निरीक्षण, दोषी विक्रेताओं से वसूला जायेगा अधिक जुर्माना

आदित्य बिंद्रा ने सभी फल व सब्जी विक्रेताओं को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वह अपने दुकान परिसर में सफाई का विशेष ध्यान रखें तथा गली-सड़ी सब्जियों व फलों को अलग कर उचित माध्यम से नष्ट करें। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी समय-समय पर इसी प्रकार के निरीक्षण जारी रहेंगे तथा दोषी पाये जाने वाले विक्रेताओं से अधिक जुर्माना वसूल किया जाएगा।

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