सांबा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैली, प्रदर्शन रोकने के लिए धारा 144:
केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सांबा की जिलाधिकारी अनुराधा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैलियों और विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए सोमवार को धारा 144 लागू कर दी है।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने 2020 की सिविल अपील संख्या 3282 में निर्देश दिया है कि विरोध प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा स्वीकार्य नहीं है और प्रशासन को ऐसे क्षेत्रों को अतिक्रमण या अवरोधों से मुक्त रखने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।
यह देखा गया है कि कई संगठन, समूह, व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन, रैलियां और धरने का प्रयास करते हैं, जिससे आम नागरिकों को बाधा और गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ता है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग जिले में एक प्रमुख मार्ग है और इन विरोध, रैलियां और धरने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है।
उन्होंने कहा कि इस तरह की रुकावटों के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए मुझे यह प्रतीत हुआ है कि शांति, व्यवस्था, मानव जीवन और सुरक्षा के लिए खतरे के मद्देनजर इसकी रोकथाम के लिए धारा 144 के तहत कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।
आदेश में कहा गया है कि धारा 144, 29 अगस्त से दो महीने तक लागू रहेगी।