दशहरा उत्सव के दौरान शहर के कुछ मार्ग नो पार्किंग जोन घोषित
कुल्लू
जिला दण्डाधिकारी आशुतोष गर्ग ने अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव-2022 के दृष्टिगत शहर के कुछ सड़क मार्गों को नो पार्किंग जोन व टो अवे जाने घोषित करने के आदेश जारी किये हैं। ये आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के अंतर्गत जारी किये गये हैं। नो पार्किंग जोन में राईट बैंक में मोहल से कुल्लू सड़क, कुल्लू से रामशिला सड़क गैमन पुल तक तथा नारसिंह जी की जलेब के दौरान कॉलेज चौक से कलाकेन्द्र खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय होते हुए सर्कुलर रोड और पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कालेज गेट तक दशहरा मैदान में रघुनाथ जी शिविर के बीच किसी प्रकार के वाहनों को पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। इन क्षेत्रों के स्थाई निवासियों को भी अपने वाहने को सड़क से हटाकर अन्यत्र किसी चिन्हित स्थल पर पार्क करने को कहा गया है अन्यथा वाहनों को जब्त किया जाएगा। यह आदेश आगामी 5 अक्तूबर से 11 अक्तूबर तक प्रभावी रहेंगे।