खानपुर के विधायक उमेश शर्मा के मामले में नयी बेंच करेगी सुनवाई

हरिद्वार के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अब उच्च न्यायालय की नयी बेंच करेगी। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की पीठ ने रवीन्द्र सिंह पनियाला की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए शनिवार को दूसरी बेंच के लिये संदर्भित कर दिया।
हरिद्वार निवासी रवीन्द्र सिंह पनियाला की ओर से उमेश शर्मा के निर्वाचन को उच्च चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि श्री शर्मा का आपराधिक इतिहास है और उन्होंने अपने नामांकन पत्र में तथ्यों को छिपाया है। नामांकन पत्र में अपने खिलाफ दर्ज संगीन अभियोगों का उल्लेख नहीं किया है। नामांकन पत्र में 29 अभियोगों में से 16 मामलों का उल्लेख किया है,
जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है। उन्होंने इस आधार पर उमेश शर्मा के निर्वाचन को खारिज करने की मांग की है। आज न्यायमूर्ति शर्मा की पीठ ने तकनीकी रूप से इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया और दूसरी पीठ को संदर्भित कर दिया। अब मुख्य न्यायाधीश इस मामले में नयी पीठ का गठन करेंगे।
गौरतलब है कि श्री शर्मा के निर्वाचन को लक्सर निवासी वीरेन्द्र कुमार की ओर से भी चुनौती दी गयी है। इस मामले को भी विगत 26 जुलाई को दूसरीं बेंच को भेज दिया गया था।

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